Friday 09 May 2025 10:48 AM
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माननीय उच्च न्यायलय ने सुनवाई के बाद आयुक्त दिल्ली नगर निगम को 04 हफ्ते में याचिकाकर्ता की अर्जी पर कार्यवाही के आदेश दिए l

दिल्ली, समाजहित एक्सप्रेस (रघुबीर सिंह गाड़ेगांवलिया) l  करोलबाग के स्थानीय निवासी व वकील रंजन खटूमरिया ने दिल्ली हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका (PIL) दर्ज कर मांग उठाई कि टैंक रोड करोल बाग स्थित अमृतकौर पुरी डबल स्टोरी क्वार्टर्स को बड़ी संख्या में रिहायशी (आवासीय) से व्यावसायिक फ्लैट्स में तब्दील किया जा रहा है व बहुत कम दामो पर बेचा जा रहा है l गौरतलब है कि अमृत कौर पुरी के फ्लैट्स निम्न आय वर्ग के लोगो को आबंटित किये गए थे l

माननीय हाई कोर्ट ने 10 नवम्बर 2023 को आयुक्त दिल्ली नगर निगम को आदेश दिए है कि 04 हफ्ते में याचिकाकर्ता की अर्जी पर कार्यवाही करें l

याचिकाकर्ता वकील रंजन खटूमरिया ने समाजहित एक्सप्रेस को बताया कि उपरोक्त फ्लैट्स को भू-माफिया द्वारा बहुत कम दामो पर ख़रीदा जा रहा है और ऐसा करना गैर-क़ानूनी है क्योंकि उपरोक्त फ्लैट्स का मालिकाना हक सरकार का है l

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